
नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर अनाचार करने वाला आरोपी को पंजाब से पकड़ने में पामगढ़ पुलिस को मिली सफलता
आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2),87,64 (2)(एम) भारतीय न्याय संहिता 4,6 लैंगिग अपराधों का बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमांड पर
आरोपी रवि यादव पिता हबीब लाल उम्र 20 साल निवासी दर्री थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा
नाबालिक बालिका को आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गये है कि रिपोर्ट पर दिनांक 15.10.2025 को थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 486/2025 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
रवि यादव घटना घटित कर फरार हो गया था जिसकी लगातार पातासाजी की जा रही थी जिसको सायबर तकनीकी से पंजाब से पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना एवं शादी का झांसा देकर अनाचार करना जुर्म स्वीकार किये जाने से दिनांक 21.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी पामगढ़ सहायक उप निरीक्षक रामदुलार साहू, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह आरक्षक उमेश दिवाकर महिला आरक्षक सविता पटेल थाना पामगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।







