बुजुर्ग दुकानदार से मारपीट करने के मामले में थाना सारागांव पुलिस की सख्त कार्रव

बुजुर्ग दुकानदार से मारपीट करने के मामले में थाना सारागांव पुलिस की सख्त कार्रवाई

 

 

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

सुशील पाण्डेय (70 वर्ष) निवासी ग्राम मुडपार, थाना सारागांव ने थाना सारागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 15 मार्च 2026 की रात्रि लगभग 12:30 बजे गांव के ही आनंद उर्फ पप्पू सूर्यवंशी,अविनाश सूर्यवंशी एवं विक्की सूर्यवंशी उसकी दुकान के पास आए और सिगरेट व गुटखा मांगे।सामान देने के बाद जब प्रार्थी ने पैसे मांगे तो आरोपियों ने गाली- गलौज करते हुए दुकान का दरवाजा लात मारकर खोल दिया और अंदर घुसकर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना सारागांव में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 115(2), 331(2) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

थाना प्रभारी राकेश कुमार सूर्यवंशी के नेतृत्व में सारागांव पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपी

1. आनंद उर्फ पप्पू सूर्यवंशी (25 वर्ष),
2. अविनाश सूर्यवंशी (25 वर्ष)
3. विक्की सूर्यवंशी (21 वर्ष) सभी निवासी ग्राम मुडपार, थाना सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा को

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक राकेश कुमार सूर्यवंशीथाना प्रभारी, प्रधान आरक्षक महेश केवट, आरक्षक दीपक एवं गोवर्धन टाइगर का सराहनीय योगदान रहा।

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