Tajinder Pal Bagga Case: तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हाई ड्रामा सामने आने के एक दिन बाद शनिवार को मोहाली की एक कोर्ट ने भाजपा नेता की गिरफ्तारी के लिए नए सिरे से वारंट जारी किया है. तजिंदर बग्गा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 153 ए, 505, 505 (2) और 506 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. मोहाली कोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने मोहाली की साइबर क्राइम ब्रांच को तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है.
बग्गा की मुश्किलें बढ़ीं
भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा (36) को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार सुबह भड़काऊ बयान देने और धमकी देने के आरोप में दिल्ली के जनकपुरी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया. मामला मोहाली निवासी आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सनी सिंह अहलूवालिया की शिकायत पर दर्ज किया गया था.
बीच रास्ते से दिल्ली लौटे बग्गा
जैसे ही पंजाब पुलिस बग्गा के साथ रवाना हुई, दिल्ली पुलिस हरकत में आई और जनकपुरी पुलिस स्टेशन में उनके पंजाब समकक्षों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया. देखते ही देखते हरियाणा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. कुरुक्षेत्र की क्राइम ब्रांच ने पंजाब पुलिस के काफिले को खानपुर कोलिया के पास रोक लिया. वहां से दिल्ली पुलिस भाजपा नेता को वापस दिल्ली लेकर आई.
बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान
तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा और आप के बीच राजनीतिक तनातनी शुरू हो गई है. भाजपा ने पंजाब पुलिस पर तजिंदर के अपहरण का आरोप लगाया. आप ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा नेता को पंजाब में कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
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