



जमीन बिक्री करने एवं नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को शिवरीनारायण पुलिस ने किया गिरफ्तार
आरोपियो द्वारा विधवा महिला से कुल 12, 17,000 रू. की धोखाधड़ी की गई
आरोपी बलराम राही को ग्राम तुस्मा एवं दूसरे आरोपी होरीलाल पंकज को रायपुर से किया गया गिरफ्तार
आरोपियो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 144/23 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध
आरोपियो को दिनाँक 02.04.23 को भेजा गया न्यायिक रिमांड में

जांजगीर चांपा। कविता कश्यप निवासी ग्राम बोरदा द्वारा थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बलराम राही एवं होरीलाल पंकज दोनों निवासी तुस्मा के द्वारा जमीन बिक्री करने एवं नौकरी लगाने के नाम पर कुल 12, 17, 000/- रू.की ठगी कर धोखाधडी किया जिस पर आरोपियो के विरूद्ध अपराध क्रमांक 144/23 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते आरोपी बलराम राही को ग्राम तुस्मा एवं दूसरे आरोपी होरीलाल पंकज को रायपुर से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में दोनो आरोपियों के द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया। दोनो आरोपियों की बैंक डिटेल की जानकारी लिया गया जिसमें प्रार्थिया से रकम आरोपियों द्वारा लिया जाना प्रमाणित पाया गया।
दोनों ही आरोपियों द्वारा विधवा महिला को ग्राम लोहर्सि मेन रोड में जमीन दिलाने एवं महिला एवं बाल विकास में सुपरवाइजर के पद पर नौकरी दिलाने व जल संसाधन विभाग में ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगाने के नाम से नगद 06 लाख व फ़ोन पे के माध्यम से 6,17,000 रुपये कुल 12,17,000 रुपये की ठगी की गई।
आरोपी बलराम राही एवं होरीलाल पंकज दोनों निवासी तुस्मा को गिरफ्तार कर दिनाँक 02.04.23 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया
आरोपियो को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक रविन्द्र अनंत,सउनि रामेश्वर यादव, प्र.आर. रूद्र नारायण कश्यप, दिनेश कांत सिंह एवं महिला आरक्षक प्रेमा जांगडे का सराहनीय योगदान रहा।