मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बन्द रहेंगी शराब दुकाने

मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बन्द रहेंगी शराब दुकाने

 

 

जांजगीर-चांपा 15 नवम्बर 2023/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने विधानसभा चुनाव 2023 के तहत आगामी 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात आज 15 नवंबर को सायं पांच बजे से 17 नवंबर (सम्पूर्ण दिवस) तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकाने आदि बंद रखने के आदेश दिए है। मतगणना तिथि 03 दिसम्बर 2023 (रविवार) को जिले के देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान जांजगीर, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान नैला तथा प्रीमियम शॉप जांजगीर को संपूर्ण दिवस के लिये बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 संबंधी कार्य निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकरी छ0ग0 के निर्देश के अनुरूप कलेक्टर एव जिला दंडाधिकारी  ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया हैं।

Leave a Comment

[democracy id="1"]
error: Content is protected !!