



48 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले आरोपी गिरफतार नवागढ़ पुलिस की कार्यवाही
जांजगीर चंपा 27 जनवरी 2024/

आरोपी निरंजन खूंटे उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम भठली थाना नवागढ जिला जांजगीर चांपा
आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जिला पुलिस जांजगीर चांपा द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी इसी क्रम में थाना नवागढ़ पुलिस को दिनांक 25.01.24 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम भठली निवासी निरंजन खूंटे अपने घर में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहा है कि सूचना पर रेड किया जिसके कब्जे से अलग अलग जरिकेन में रखे कुल 48 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 7200/ रू. को गवाहों के समक्ष बरामद कर आरोपी के विरूद्ध थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 23/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को विधिवत गिरफतार कर दिनांक 25.01.24 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक सत्यकला रामटेके थाना प्रभारी नवागढ , उपनिरी0 रमेश एक्का , सउनि बाबूलाल दिवाकर, आर0 श्याम कुमार शांते, भुनेश्वर पटेल, टुकेश्वर डनसेना, जनक कश्यप , कुलदीप खुंटे, म0आर0 आशा सिदार थाना नवागढ का सराहानीय योगदान रहा है।