लोकसभा आम निर्वाचन 2024 जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई

 

 

जांजगीर-चांपा 16 मार्च 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आज 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिग आदि को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

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