जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण उपरांत अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत आपत्तियों- सुझावों के संबंध में दावा आपत्ति 4 नवंबर एवं 08 नवम्बर तक

जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण उपरांत अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत आपत्तियों- सुझावों के संबंध में दावा आपत्ति 4 नवंबर एवं 08 नवम्बर तक

 

 

 

जांजगीर-चांपा 1 नवंबर 2024/ कलेक्टर आकाश छिकारा ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण उपरांत अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन किया है।
जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी, निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई आपत्ति 04 नवम्बर 2024 तक कलेक्टर को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी, निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई आपत्ति 08 नवम्बर 2024 तक कलेक्टर को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आपत्तियों-सुझावों पर विचार कर तत्पश्चात् अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जायेगा।

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