जिले में बाल श्रम नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 12 से 30 जून 2025 तक विशेष अभियान प्रारंभ

जिले में बाल श्रम नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 12 से 30 जून 2025 तक विशेष अभियान प्रारंभ

बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृत्ति, मादक द्रव्यों के शिकार तथा सड़क पर अकेले रहने वाले बच्चे मिलने पर चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098, 112, 8963997174 पर तत्काल दें सूचना – कलेक्टर

 

 

जांजगीर-चांपा 12 जून 2025/ कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय के निर्देशन में बाल श्रम नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृत्ति, मादक द्रव्यों के शिकार बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यु एवं पुर्नवास हेतु अंर्तराष्ट्रीय बाल श्रम प्रतिषेध दिवस के अवसर पर जिले में 12 जून से 30 जून 2025 तक विशेष अभियान आयोजन किया जा रहा है। बाल श्रम उन्मुलन किए जाने तथा सड़क एवं सड़क जैसी परिस्थितियो में रहने वाले बालको हेतु पुर्नवास नीति ‘‘बाल सक्षम‘‘ जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम प्रतिषेध दिवस के अवसर पर सामूहिक रूप से बाल श्रम के प्रतिषेध की शपथ ली गई।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल ने बताया कि पुर्नवास नीति अनुसार सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालक जैसे- ऐसे बच्चे जो बिना किसी सहारे के सड़को पर अकेले रहते है, ऐसे बच्चे, जो दिन में सड़को पर रहते और रात में निकट की झुग्गी, झोपड़ी बस्तियो में रहने वाले अपने परिवार के पास घर वापस आ जाते है, तथा अपने परिवार के साथ सड़को पर रहने वाले बच्चे अपनी उत्तरजीविता, भोजन, पानी, वस्त्र, आश्रय एवं संरक्षण हेतु प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के संघर्षाे एवं चुनौतियो का सामना करते हैं। इन बच्चों के चिन्हांकन, संरक्षण, पुर्नवास एवं बाल श्रम की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर ज्वांट एक्शन प्लान तैयार कर जिला स्तरीय रेस्क्यू दल के द्वारा कार्यवाही किया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम प्रतिषेध दिवस अभियान के अवसर पर संयुक्त टीम द्वारा आज अकलतरा, पामगढ़, चांपा में रेस्क्यु अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 05 बच्चो का रेस्क्यु किया गया, तद्उपरांन्त बच्चो को बाल कल्याण समित के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियान अंतर्गत विशेष रूप से सड़क एवं सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के चिन्हांकन, संरक्षण और पुनर्वास के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान जिले के प्रमुख बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टैण्ड, चौक-चौराहे, मंदिर, और अन्य संवेदनशील स्थानों पर रेस्क्यु किया गया। इस अभियान में भिक्षावृत्ति और अपशिष्ट संग्राहक कर रहे बच्चों के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे जागरूकता भी फैलाई गई। अभियान में जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य और औषधि विभाग, चाईल्ड लाईन, आबकारी विभाग एवं अन्य विभाग सम्मिलित हुए।
कलेक्टर श्री महोबे ने आमनागरिकों से अपील कर कहा है कि यदि कोई भी बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृत्ति, मादक द्रव्यों के शिकार तथा सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे मिलने पर तत्काल चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098, 112, 8963997174 पर तत्काल संपर्क कर सूचना दें ताकि इन बच्चो के चिन्हांकन कर संरक्षण एवं पुर्नवास किया जा सके।

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