प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए जिले के मेडिकल संचालकों का ली गई बैठक

प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए जिले के मेडिकल संचालकों का ली गई बैठक

 

 

जांजगीर चांपा 29 अगस्त 2025,

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप द्वारा मेडिकल संचालकों को किया गया निर्देशित

जिले में लगभग 750 से अधिक मेडिकल दुकान संचालित हैं

बैठक दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी मेडिकल दुकानदारों को प्रबंधित नशीली दवाओं की बिक्री के संबंध में बिन्दुवार आवश्यक निर्देश दिए गए :-

1. प्रतिबंधित या नशीली दवाइयों की बिक्री केवल पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी वैध पर्ची पर ही करें।

2. सभी पर्चियों एवं बिक्री का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर विभाग को प्रस्तुत करें।

3. नाबालिगों अथवा बिना पर्ची के किसी भी ग्राहक को ऐसी दवाइयाँ किसी भी स्थिति में न बेचें।

4. नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही (लाइसेंस रद्द, एफ.आई.आर., गिरफ्तारी इत्यादि) की जाएगी।

जांजगीर चांपा पुलिस  का उद्देश्य समाज में नशीले पदार्थों की रोकथाम करना एवं युवाओं को इस बुराई से बचाना है। अतः सभी मेडिकल स्टोर संचालक नियमों का पालन सुनिश्चित करें और सहयोग प्रदान करें।

आहूत बैठक में श्री नरेश अग्रवाल प्रांतीय औषधी विक्रेता संघ छग, श्री अविनाश शर्मा अध्यक्ष, जितेंद्र केसरवानी उपाध्यक्ष, दीपक गोयल कोसा अध्यक्ष, नरेश अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती कविता ठाकुर, जिले का ड्रग इंस्पेक्टर श्री भुनेश्वर मोहले सहित मेडिकल संचालक शामिल रहे।

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