विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पर बीएलओ निलंबित

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पर बीएलओ निलंबित

 

 

जांजगीर-चांपा, 18 नवम्बर 2025/ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे द्वारा बीएलओ  सच्चिदानंद कश्यप को निलंबित कर दिया गया है।

जारी आदेश अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 33–अकलतरा अंतर्गत मतदान केन्द्र क्रमांक 201 हेतु नियुक्त बी.एल.ओ. सच्चिदानंद कश्यप, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनसरी, विकासखण्ड अकलतरा को दिनांक 03.11.2025 को आयोजित निर्वाचन (SIR) प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, जो अपराह्न 2:00 बजे से 4:30 बजे तक सेजेस अकलतरा में सम्पन्न होना निर्धारित था।

संबंधित मतदान केन्द्र क्रमांक 201 के बी.एल.ओ.  सच्चिदानंद कश्यप के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने तथा आदेशों का पालन नहीं करने के संबंध में सूचना कार्यालय को प्राप्त हुई है। प्रशिक्षण में अनुपस्थिति तथा आदेशों का पालन नहीं किए जाने उपरांत तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अकलतरा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने पर भी नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा विभाग से किसी प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने की जानकारी मिली है।

उनका यह कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही तथा उच्च कार्यालय द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ख(2) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बी.एल.ओ. सच्चिदानंद कश्यप, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनसरी, विकासखण्ड अकलतरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, अकलतरा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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