कलेक्टर महोबे के निर्देशन में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई

कलेक्टर महोबे के निर्देशन में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई

 

 

जांजगीर-चांपा 20 नवंबर 2025/ कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला खनि अधिकारी श्री अनिल साहू ने बताया कि विगत तीन दिनों में खनिज विभाग एवं राजस्व अमले द्वारा बम्हनीडीह, खपरीडीह, पीथमपुर, अकलतरा, जांजगीर, शिवरीनारायण, केराकछार, पंतोरा तथा बलौदा क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया।

औचक निरीक्षण के दौरान अवैध रेत परिवहन में उपयोग हो रहे कुल 17 वाहनों को जप्त किया गया।जप्त वाहनों का विवरण इस प्रकार है बम्हनीडीह क्षेत्र में 18 नवंबर को 01 ट्रैक्टर तथा 19 नवंबर को 03 ट्रैक्टर जप्त कर थाना बम्हनीडीह में सुपुर्द।अकलतरा क्षेत्र में एक हाइवा जप्त कर थाना अकलतरा में सुपुर्द। चांपा क्षेत्र हसदेव नदी में 05 ट्रैक्टर जप्त कर थाना चांपा में रखा गया।बलौदा क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन में लिप्त 05 ट्रैक्टर जप्त कर थाना बलौदा में रखा गया।शिवरीनारायण क्षेत्र में 02 ट्रैक्टर जप्त कर थाना शिवरीनारायण में रखा गया।इसके अतिरिक्त बम्हनीडीह क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण के प्रकरण पर खनिज विभाग द्वारा ₹5,86,000 की शास्ति राशि वसूल की गई है।

जिला खनि अधिकारी ने बताया कि सभी दर्ज प्रकरणों में अवैध उत्खननकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं एवं भंडारणकर्ताओं के विरुद्ध खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23(ख) के तहत कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियम अनुसार संबंधित वाहनों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी प्रस्तावित है।यदि भविष्य में किसी भी वाहन से अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण की पुनरावृत्ति पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध माननीय न्यायालय में परिवाद दायर कर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्राप्त शिकायतों पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा लगातार निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है।

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