सार्वजनिक स्थान पर घुम्रपान करने एवं शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाखू, समाग्री बिक्री करने वालों पर की गई कार्यवाही

 

सार्वजनिक स्थान पर घुम्रपान करने एवं शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाखू, समाग्री बिक्री करने वालों पर की गई कार्यवाही

सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के अंतर्गत की गई
विशेष कार्यवाही के दौरान कुल 58 प्रकरणों में 11600 रूपये जुर्माना लिया गया

जांजगीर चांपा।   16 फरवरी 23 को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने एवं शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तबाखू समाग्री बिक्री करने वालों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की गई जिसके तहत थाना जांजगीर द्वारा 11 प्रकरण में 2200, चौकी नैला 06 में 1200, बलौदा 04 में 800 मुलमुला 05 में 1000 पामगढ़ 06 में 1200, नवागढ़ 09 में 1800, चांपा 05 में 1000, बम्हनीडीह 07 में 1400 एवं थाना बिरों द्वारा 05 प्रकरणों में 1000 रूपये जुर्माना वसूल किया गया।
इस प्रकार विशेष अभियान के तहत कुल 58 प्रकरणों में 58 व्यक्तियों के विरूद्ध सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के धारा 02 एवं 04 के तहत कार्यवाही करते हुये 11600 रूपये जुर्माना लिया गया।

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