अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार एवं सार्वजनिक स्थान में शराब पीने वाले तीन आरोपीयो के विरुद्ध की गई कार्यवाही चाम्पा पुलिस की कार्यवाही
आरोपी के कब्जे से दो थैला में रखा 5-5 लीटर के जरीकेन में भरा कुल 10 लीटर भरा अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 1000 रूपये किया गया जप्त
आरोपी अनिल के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाकर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर तथा सार्वजनिक स्थान में शराब पीने वालों के विरुद्ध 36(च)(1)आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
34(2)आबकारी एक्ट का आरोपी अनिल खूंटे पिता फिरंगी लाल खूंटे उम्र 33 वर्ष निवासी चाम्पा छुइहा तालाब थाना चाम्पा
36(च)(1) आबकारी एक्ट के आरोपी
01 . पंच राम साहू पिता सोनू साहू निवासी देवरहा जांजगीर
02 . रवि देवांगन पिता जगसाय पता चाम्पा
03 खोगेश्वर देवांगन पिता मोहनलाल पता भाठा पारा बिर्रा
विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में जिला पुलिस जांजगीर द्वारा जिले में अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में पुलिस को मूखबीर सूचना मिला की आरोपी अनिल खूंटे निवासी चाम्पा द्वारा अवैध शराब बिक्री की जाती है की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया जिसके कब्जे से एक थैला में रखा 5 लीटर के जरीकेन व एक बोरी के थैला में रखा 5 लीटर के जरीकेन में भरा कुल 10 लीटर भरा हाथ भठठी से बनी कच्ची महुआ शराब कीमती 1000/ रूपये को गवाहन के बरामद किया गया। आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट का अपराध धारा सदर का घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 20.08.24 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
सार्वजनिक स्थान में शराब पीने वाले तीन आरोपियों के विरूद्ध भी 36 च 1 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक डॉ नरेश पटेल थाना प्रभारी चाम्पा, ASI दिलीप सिंह, अरुण सिंह, मुकेश पाण्डेय, प्रआर. प्रकाश राठौर, आर. वीरेश सिंह, एवम थाना चाम्पा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।