प्रभारी प्रबंधक सहित तीन कर्मचारी सेवा से पृथक सहकारी समिति पोड़ीदल्हा में लापरवाही और लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही
कार्य में लापरवाही और बिना सूचना-अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई

प्रभारी प्रबंधक सहित तीन कर्मचारी सेवा से पृथक
सहकारी समिति पोड़ीदल्हा में लापरवाही और लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही
कार्य में लापरवाही और बिना सूचना-अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई
अकलतरा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित पोड़ीदल्हा, पंजीयन क्रमांक 504 में कार्यरत तीन कर्मचारियों को सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की गई है। समिति के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रभारी प्रबंधक भारतेंदु सिंह, डाटा ऑपरेटर अजय श्रीवास और चौकीदार हरप्रसाद निर्मलकर को संस्था की सेवा से पृथक किया गया है।
जारी पत्र के अनुसार 10 सितंबर 2026 को आयोजित कार्यवाही बैठक में प्रस्ताव क्रमांक-01 के तहत कर्मचारियों के कार्य में लापरवाही तथा बिना सूचना एवं अनुमति के समिति में अनुपस्थित रहने का मामला सामने आया। इसके बाद बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर तीनों कर्मचारियों को संस्था की सेवा से पृथक करने की सूचना जारी की गई।
समिति के अनुसार यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 55(10) के उपबंधों के अंतर्गत की गई है। कर्मचारियों को सेवा से पृथक किए जाने के बाद समिति के सेल्समैन राकेश सिंह को प्रभारी प्रबंधक का प्रभार सौंपा गया है।
एग्रीस्टैक व खाद वितरण प्रभावित होने का दावा
प्राधिकृत अधिकारी देवकुमार अघरिया ने बताया कि तीनों कर्मचारी बिना अनुमति लंबे समय से अनुपस्थित थे। इसके कारण शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत एग्रीस्टैक पंजीयन, खाद वितरण सहित समिति के अन्य कार्य प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि प्रभारी प्रबंधक भारतेंदु सिंह के कार्यकाल से संबंधित आय-व्यय की जांच भी चल रही है।
उन्होंने कहा कि जांच में यदि वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई की सूचना उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला जांजगीर-चांपा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के नोडल अधिकारी तथा अकलतरा शाखा प्रबंधक को भी प्रेषित की गई है।





